- ड्यूटी के दौरान कार्रवाई पर उठे सवालों के बीच एएसपी अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से राहत
- पुलिस कार्रवाई बनाम न्यायिक आदेश—संभल हिंसा मामले में FIR पर हाईकोर्ट की एंट्री से बदला समीकरण
- संभल हिंसा मामले में बड़ा मोड़, स्थानीय अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
प्रयागराज/संभल।
संभल हिंसा प्रकरण में एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के स्थानीय अदालत के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है।
दरअसल, 9 जनवरी को स्थानीय अदालत ने संभल हिंसा के दौरान आलम नामक युवक को तीन गोलियां लगने के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश में एएसपी अनुज चौधरी का नाम भी शामिल था। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई थी।
हाईकोर्ट पहुंचे एएसपी अनुज चौधरी
स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एएसपी अनुज चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया कि ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई को गलत तरीके से पेश किया गया है और बिना पर्याप्त तथ्यों की जांच किए एफआईआर का आदेश दिया गया।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा है। अब अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।
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आदेश देने वाले जज का हो चुका है तबादला
गौरतलब है कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले न्यायिक अधिकारी का पहले ही तबादला हो चुका है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
संभल में हुई हिंसा के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान आलम को तीन गोलियां लगीं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर सीधी फायरिंग का आरोप लगाया था। जबकि पुलिस का कहना है कि हालात नियंत्रण से बाहर थे और कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने के तहत की गई।
आगे क्या?
हाईकोर्ट की रोक के बाद फिलहाल एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि स्थानीय अदालत का आदेश बरकरार रहेगा या रद्द किया जाएगा।
यह मामला न सिर्फ पुलिस कार्रवाई बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी अहम माना जा रहा है।




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