1 अप्रैल 2026 से टैक्स का नया खेल! HRA से गिफ्ट तक—जानिए 6 बड़े बदलाव जो आपकी सैलरी पर डालेंगे असर

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नई दिल्ली: Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स फ्रेमवर्क में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर नौकरीपेशा लोगों की जेब, टैक्स प्लानिंग और सैलरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करेंगे। आइए आसान भाषा में समझते हैं ये 6 अहम बदलाव—

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HRA (House Rent Allowance) में बड़ा बदलाव

पुरानी टैक्स व्यवस्था में अब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने वाले कर्मचारी अपनी सैलरी का 50% तक HRA छूट क्लेम कर सकेंगे, जबकि अन्य शहरों के लिए यह सीमा 40% रहेगी।
👉 नई टैक्स रिजीम में HRA छूट नहीं मिलेगी।

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  • कंपनी कार पर टैक्स क्लेम के नए नियम
    • 1.6 लीटर तक इंजन: ₹5,000/माह + ₹3,000 (ड्राइवर)
    • 1.6 लीटर से ज्यादा: ₹7,000/माह + ₹3,000 (ड्राइवर)

👉 यानी कंपनी कार यूज करने वालों के लिए टैक्स कैलकुलेशन अब और स्पष्ट होगा।

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गिफ्ट और वाउचर पर टैक्स

अगर साल भर में मिलने वाले गिफ्ट/वाउचर की कुल वैल्यू ₹15,000 से ज्यादा हुई, तो वह टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी।

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  • बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल अलाउंस में बंपर बढ़ोतरी
    • एजुकेशन अलाउंस: ₹100 → बढ़कर ₹3,000 प्रति माह (अधिकतम 2 बच्चों के लिए)
    • हॉस्टल अलाउंस: ₹300 → बढ़कर ₹9,000 प्रति माह

👉 परिवार वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत।

HRA और LTA क्लेम के लिए सख्त डॉक्यूमेंटेशन

  • अब आपको देना होगा—
    • मकान मालिक का नाम, पता और PAN
    • ₹1 लाख से अधिक किराया होने पर पूरा विवरण
    • मकान मालिक से रिश्ते का खुलासा
    • LTA के लिए ट्रैवल का असली खर्च प्रूफ

होम लोन ब्याज कटौती पर नई शर्तें

अब होम लोन पर ब्याज छूट लेने के लिए—
लोन देने वाले का नाम, पता और PAN देना अनिवार्य होगा

 क्या है बड़ा मैसेज?

  • 👉 नई टैक्स रिजीम को और मजबूत किया जा रहा है
    👉 पुरानी टैक्स रिजीम में अब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और पारदर्शिता
    👉 सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग बदलने की जरूरत

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निष्कर्ष

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव साफ संकेत देते हैं कि सरकार टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल बनाना चाहती है। नौकरीपेशा लोगों को अब अपनी टैक्स प्लानिंग पहले से ज्यादा समझदारी से करनी होगी।

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