- कपल केस से जुड़े 2019 बैच के कर्मियों को ही मुख्यालय में उपस्थिति की इजाजत।
- ट्रांसफर प्रस्ताव के साथ पूरा सेवा रिकॉर्ड और विवाह प्रमाण पत्र जरूरी।
- लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पर पुलिस मुख्यालय का मानवीय निर्णय।
न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में स्थानांतरण (ट्रांसफर) प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड, लखनऊ ने 2019 बैच के सिपाही और उपनिरीक्षक (दरोगा) को “अनुकम्पा के आधार” पर स्थानांतरण की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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पुलिस मुख्यालय का अहम आदेश
पुलिस महानिदेशक कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब तक 2019 बैच के बाद भर्ती पुलिसकर्मियों के मामलों में अनुकम्पा के आधार पर स्थानांतरण पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाता था। लेकिन अब कपल केस (पति-पत्नी दोनों पुलिस विभाग में नियुक्त) के मामलों में 2019 बैच के सिपाही व दरोगा को भी राहत दी जाएगी।
कपल केस में मिलेगी विशेष छूट
आदेश के अनुसार—
- पति-पत्नी दोनों यदि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, तो उनके स्थानांतरण पर अनुकम्पा के आधार पर विचार किया जाएगा।
- ऐसे मामलों में पुलिस मुख्यालय को ही प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- कपल केस में पुलिस पहचान पत्र और विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
मुख्यालय में तैनाती पर सख्ती
पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि—
- 2019 के बाद भर्ती उपनिरीक्षक व आरक्षी को सामान्यतः मुख्यालय में उपस्थिति की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- केवल वही 2019 बैच के कर्मी, जो कपल केस की श्रेणी में आते हैं, उन्हें मुख्यालय में उपस्थिति की अनुमति मिल सकेगी।
सेवा विवरण अनिवार्य
मुख्यालय में उपस्थित होने की अनुमति के साथ—
- संबंधित पुलिसकर्मी का पूर्ण सेवा विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- यदि कर्मी पहले किसी विशेष इकाई (जैसे यातायात, यूपी-112, न्यायालय सुरक्षा, मुख्यमंत्री सुरक्षा आदि) में तैनात रहा है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
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पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत
इस फैसले से 2019 बैच के सिपाही और दरोगा, खासकर कपल केस से जुड़े पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से अनुकम्पा के आधार पर स्थानांतरण की मांग कर रहे कर्मियों के लिए यह आदेश अहम माना जा रहा है।




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