- Delhi Traffic Police की सख्ती: रोजाना दर्ज हो रहीं 5 FIR
- 3 जनवरी से 9 फरवरी तक 182 केस, Wrong Side Driving पर कड़ा एक्शन
- रॉन्ग साइड चलाना अब पड़ेगा भारी, सीधे दर्ज होगी FIR
- Motor Vehicle Act के तहत सख्त कार्रवाई, लाइसेंस भी हो सकता है सस्पेंड
न्यूज़ डेस्क
दिल्ली : गलत दिशा में गाड़ी दौड़ाने वालों पर शिकंजा कस गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है—अब सिर्फ चालान नहीं, सीधे एफआईआर होगी।
हर दिन औसतन 5 FIR
3 जनवरी से 9 फरवरी के बीच रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 182 मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन करीब 5 एफआईआर। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई उन इलाकों में ज्यादा की जा रही है जहां दुर्घटनाओं का खतरा अधिक है।
कौन-सा इलाका टॉप पर?
ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार, शहर के व्यस्त कॉरिडोर और बाजार क्षेत्र इस लापरवाही के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। खासकर ऑफिस टाइम और देर रात के दौरान लोग शॉर्टकट के चक्कर में नियम तोड़ रहे हैं।
क्यों सख्ती?
रॉन्ग साइड ड्राइविंग दिल्ली में सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रही है। कई मामलों में आम नागरिकों की जान चली गई है। पुलिस का कहना है कि अब यह “छोटी गलती” नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक लापरवाही मानी जाएगी।
क्या होगी सजा?
- मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज
- भारी जुर्माना
- लाइसेंस सस्पेंड होने की कार्रवाई
- जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त
पुलिस की अपील
ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि कुछ मिनट बचाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें। नियमों का पालन करें, वरना कानूनी कार्रवाई तय है।
साफ है—दिल्ली की सड़कों पर अब नियम तोड़ना महंगा पड़ेगा।




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