- पहले ₹500 था अधिकतम जुर्माना, संशोधन के बाद दोगुना हुई राशि
- जुर्माना नहीं भरा तो कोर्ट में पेशी, अदालत लगा सकती है ₹2000 तक का जुर्माना
अब 500 की जगह लगेगा 1000 रुपये तक का जुर्माना, नियम 24 अगस्त 2026 से लागू
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए जुर्माने के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब ट्रेन, प्लेटफॉर्म या रेलवे परिसर में कचरा फेंकना, थूकना या ऐसी गतिविधियां करना, जिससे रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित होती है, यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने ऐसे मामलों में अधिकतम जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है।
रेलवे मंत्रालय की ओर से 24 अगस्त 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के जरिए Indian Railways (Penalties for Activities Affecting Cleanliness at Railway Premises) Rules, 2012 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गए।
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योगी कैबिनेट ने बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा को मंजूरी दी है। इस योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है।
वहीं रक्षाबंधन पर महिलाओं के साथ एक सहवर्ती/साथी को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। यानी त्योहार पर बहनों की यात्रा होगी और आसान।
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कचरा फेंकने और थूकने पर कार्रवाई
नए प्रावधान के तहत ट्रेन के कोच, प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में कचरा फेंकना अथवा छोड़ना दंडनीय होगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर थूकने और रेलवे परिसर को गंदा करने वाली गतिविधियों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और ट्रेनों व स्टेशनों को साफ रखना है।
इन गतिविधियों पर भी रहेगी नजर
नियम केवल कचरा फेंकने तक सीमित नहीं हैं। रेलवे परिसर में बिना अनुमति पोस्टर लगाना या लिखना, कपड़े-बर्तन धोना, नहाना, पेशाब करना तथा निर्धारित स्थान के बाहर जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाने जैसी गतिविधियां भी नियमों के दायरे में आती हैं।
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जुर्माना नहीं भरा तो बढ़ सकती है परेशानी
अगर मौके पर लगाया गया 1000 रुपये तक का जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता है। अदालत की ओर से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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यात्रियों को सावधानी की सलाह
रेलवे की इस सख्ती का सीधा असर यात्रियों की रोजमर्रा की आदतों पर पड़ेगा। सफर के दौरान खाने-पीने का कचरा सीट, कोच या खिड़की से बाहर फेंकने के बजाय निर्धारित डस्टबिन या वेस्ट डिस्पोजल व्यवस्था का इस्तेमाल करना होगा। रेलवे का कहना है कि स्वच्छ ट्रेन और स्टेशन बनाए रखना केवल रेल प्रशासन ही नहीं, बल्कि यात्रियों की भी जिम्मेदारी है।





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