- मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार हेतु ₹20,000 की त्वरित मदद, यात्री राहत योजना में किया गया संशोधन
न्यूज डेस्क:-
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी है कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित यात्री राहत योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। यह योजना पहले से 13 फरवरी 2016 से लागू है, जिसका उद्देश्य बस दुर्घटनाओं या अन्य परिस्थितियों में मृत कर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
नए संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब निगम में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्स कार्मिकों की सेवा अवधि के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल ₹20,000 (बीस हजार रुपये) की सहायता दी जाएगी। यह धनराशि निगम आय से दी जाएगी, जिसे बाद में यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना से समायोजित किया जाएगा।
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परिवहन मंत्री ने बताया कि यह निर्णय निगम कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे कठिन समय में उनके परिवारों को तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन निगम द्वारा यात्रियों और कर्मचारियों के लिए लगातार बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
यह कदम न केवल कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि उनके सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।




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