उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट का शासनादेश जारी

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  • यूपी पुलिस भर्ती 2025 में आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला
  • शासनादेश जारी, सभी वर्गों को एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट
  • 32,679 पदों पर होगी सीधी भर्ती
  • आयु सीमा के कारण वंचित अभ्यर्थियों को मिला आवेदन का अवसर
  • 32,679 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लाखों युवाओं को मिला आवेदन का अवसर

न्यूज़ डेस्क
लखनऊ
। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डर (पुरुष/महिला) समेत कुल 32,679 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

सरकार द्वारा यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के अंतर्गत लिया गया है, जिसके तहत सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इससे वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, जो पूर्व में आयु सीमा के कारण वंचित रह गए थे।

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इन जन्मतिथि वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

  • सामान्य / ईडब्ल्यूएस / पूर्व सैनिक (GEN/EWS/Ex): 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 तक
  • ओबीसी / एससी / एसटी (OBC/SC/ST): 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 तक

पुलिस भर्ती से जुड़े अधिकारियों के अनुसार जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयु सीमा में छूट के इस फैसले से प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

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अभ्यर्थियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से चली आ रही मांग की पूर्ति बताया है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि यह फैसला उनके भविष्य को नई दिशा देगा।

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