लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: हाईकोर्ट ने सरकार को मुआवजा नीति बनाने का दिया निर्देश

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  • 15 मृतकों के परिजनों को 11-11 लाख रुपये मुआवजा, पीड़ितों ने राशि को बताया अपर्याप्त

 

लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को अग्निकांड जैसी घटनाओं में पीड़ितों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए स्पष्ट नीति और निर्धारित मापदंड तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग घटनाओं में अलग-अलग राशि का मुआवजा देना भेदभावपूर्ण हो सकता है।

मामले में 15 मृतकों के परिजनों को 11-11 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की जानकारी सामने आई। हालांकि, पीड़ित पक्ष की ओर से इस राशि को अपर्याप्त बताया गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुआवजा तय करने में एक समान और स्पष्ट व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया।

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इलाज का खर्च भी सरकार उठाए, मुआवजे के लिए तय हों स्पष्ट मानक

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं में घायलों के इलाज का भुगतान सरकार को करना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से ऐसी नीति बनाने को कहा, जिसमें मृतकों के परिजनों और घायलों को दी जाने वाली सहायता के लिए स्पष्ट मापदंड निर्धारित हों।

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अदालत की टिप्पणी का मुख्य जोर इस बात पर रहा कि समान परिस्थितियों में पीड़ितों को सहायता देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए और मुआवजा तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी एवं एकरूप होनी चाहिए।

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