- स्टॉक में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त, दोनों विक्रेताओं की 10-10 हजार रुपये की जमानत राशि जब्त
- निरीक्षण में गेहूं अधिक और चावल कम मिला, अभिलेखों में खामियां मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने की कार्रवाई
रामपुर। राशन वितरण में अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध निरस्त कर दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने दोनों दुकानों के अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के साथ प्रत्येक विक्रेता की 10-10 हजार रुपये की जमानत राशि शासन के पक्ष में जब्त करने के आदेश दिए हैं। दोनों मामलों में स्टॉक में अंतर, अभिलेखों की कमी और निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं।
घेर इनायत खां, पुराना गंज की उचित दर विक्रेता रफत जहां की दुकान निरीक्षण के दौरान बार-बार बंद मिली। जांच में 54 किलोग्राम गेहूं अधिक और 27 किलोग्राम चावल कम पाया गया। स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन नहीं कराया गया था और वितरण प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि उनके पुत्र मुराद कलीम खां के सभासद निर्वाचित होने के बावजूद दुकान का अनुबंध समर्पित नहीं किया गया था। इन बिंदुओं को जांच में अनियमितताओं के रूप में दर्ज किया गया।
सैय्यद आफताब अली की दुकान पर भी मिलीं खामियां
बजरिया मुल्ला जरीफ स्थित उचित दर विक्रेता सैय्यद आफताब अली की दुकान के निरीक्षण में आवश्यक सूचनाएं, निरीक्षण पुस्तिका और शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं मिलीं। स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन और वितरण प्रमाण-पत्र से जुड़े नियमों का भी पालन नहीं किया गया था।
जांच रिपोर्ट के आधार पर निरस्तीकरण का आदेश
जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने जांच रिपोर्ट और संबंधित विक्रेताओं के स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद दोनों उचित दर दुकानों के अनुबंध निरस्त करने का आदेश जारी किया। साथ ही दोनों विक्रेताओं की कुल 20 हजार रुपये की जमानत राशि शासन के पक्ष में जब्त करने के निर्देश दिए गए।
राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता फवाद ख़ान की राशन अनियमितताओं के खिलाफ मुहिम भी इस मामले में चर्चा में है। हालांकि, प्रशासनिक कार्रवाई का आधिकारिक आधार जांच में दर्ज अनियमितताएं और जिला पूर्ति अधिकारी का आदेश है।
रामपुर से शाहबाज़ खान, जिला संवाददाता


