ट्रेन में तेज आवाज में गाना बजाना पड़ेगा भारी, ₹1,000 तक जुर्माने की चेतावनी

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  • दक्षिण रेलवे की सख्ती, मोबाइल पर तेज आवाज में वीडियो और रील चलाने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
  • ईयरफोन इस्तेमाल करने की सलाह, सहयात्रियों की सुविधा के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

नई दिल्ली। ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल फोन के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो या रील चलाना और ऊंची आवाज में फोन पर बातचीत करना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सहयात्रियों को शोर से होने वाली असुविधा से बचाने और रेल यात्रा के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दक्षिण रेलवे ने इस मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा, पोस्टर और अन्य प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दक्षिण रेलवे ने 6 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों में ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में शोर मचाकर दूसरों को परेशान करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया है। संबंधित प्रावधानों के तहत परिस्थितियों के अनुसार जुर्माना और रेलवे परिसर से हटाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, कार्रवाई का स्वरूप मामले के तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

मना करने के बाद भी शोर मचाया तो बढ़ सकती है मुश्किल

निर्देशों के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों और अधिकृत अधिकारियों को यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करने तथा उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे मोबाइल पर गाने सुनते या वीडियो देखते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करें। फोन पर बातचीत करते समय भी आवाज धीमी रखें, ताकि आसपास बैठे यात्रियों को परेशानी न हो।

दक्षिण रेलवे ने अपने मंडलों को जागरूकता अभियान चलाने और 20 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। रेलवे की इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के बीच जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना और ट्रेन में सभी के लिए शांतिपूर्ण यात्रा का माहौल सुनिश्चित करना है।

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