शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट से झटका, स्पेशल TET-2026 में शामिल होने की याचिका खारिज

Picture of nationstationnews

nationstationnews

 

  • सामान्य TET की पात्रता को स्पेशल TET का अधिकार मानने से कोर्ट का इनकार
  • शिक्षामित्रों की सेवा और नियमित शिक्षकों की कानूनी स्थिति अलग, याचिका पर नहीं मिली राहत

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को स्पेशल TET-2026 में शामिल होने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गुरुवार को न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने शिक्षामित्रों की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में शिक्षामित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET-2026) में शामिल होने का अवसर दिए जाने की मांग की गई थी।

सामान्य TET की पात्रता से स्पेशल TET में शामिल होने का अधिकार नहीं

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता सामान्य TET में शामिल होने के पात्र हैं, उन्हें स्पेशल TET में शामिल होने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने शिक्षामित्रों की कानूनी स्थिति को नियमित सरकारी शिक्षकों से अलग माना और कहा कि दोनों श्रेणियों पर लागू नियम और उनकी स्थिति अलग-अलग हैं।

लंबे समय से सेवा का हवाला, फिर भी नहीं मिली राहत

याचिकाकर्ताओं की ओर से परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से कार्य करने तथा TET से संबंधित पात्रता का हवाला देते हुए स्पेशल TET-2026 में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि, अदालत ने इन आधारों को पर्याप्त नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।

फैसले के बाद स्पेशल TET-2026 में शामिल होने की शिक्षामित्रों की मांग को फिलहाल हाईकोर्ट से न्यायिक राहत नहीं मिल सकी है।

[wps_visitor_counter]