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  • शाहबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने की जमानत निरस्त
  • गौवध, गैंगस्टर और आयुध अधिनियम समेत आठ मुकदमे हैं दर्ज

रामपुर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना शाहबाद पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम के मामले में जमानत पर चल रहे हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त की जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की है। न्यायालय ने जमानत निरस्त करते हुए अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

पुलिस के अनुसार थाना शाहबाद में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 354/2025, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में अभियुक्त शरीफ पुत्र सूखा निवासी ग्राम ओसी, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर जमानत पर था। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त अपराध में सक्रिय था। थाना शाहबाद में उसकी हिस्ट्रीशीट एचएस नं. 05बी खुली हुई है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी शाहबाद के पर्यवेक्षण में थाना शाहबाद पुलिस ने अभियुक्त की जमानत निरस्त कराने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके बाद न्यायालय ने जमानत निरस्त करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

आठ मुकदमों का आपराधिक इतिहास

पुलिस के अनुसार अभियुक्त शरीफ के खिलाफ थाना शाहबाद में कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गौवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम, आबकारी अधिनियम तथा पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं।

अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2025 में गौवध निवारण अधिनियम के अलावा बीएनएस और आयुध अधिनियम के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2026 में गैंगस्टर एक्ट तथा आयुध अधिनियम से संबंधित मुकदमे दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022, 2020, 2019 और 2018 में भी उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।

पुलिस ने बताया कि अपराध में सक्रिय एवं वांछित आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

शाहबाज़ खान, जिला संवाददाता

रामपुर

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