- राजकीय जुल्फिकार कन्या इंटर कॉलेज में लगा विधिक साक्षरता शिविर, छात्राओं को बताए अधिकार और कानूनी सहायता के उपाय
रामपुर। गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पॉक्सो अधिनियम-2012 एवं महिला-बाल अधिकारों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को बाल यौन अपराधों की रोकथाम, बच्चों की सुरक्षा और उपलब्ध कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना है।
रामपुर से शाहबाज़ खान, जिला संवाददाता
25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रथम चरण
अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ शुक्रवार को थाना गंज क्षेत्र स्थित राजकीय जुल्फिकार कन्या इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजीव सरन, एडीजे/त्वरित न्यायालय मौजूद रहे। प्रथम चरण 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण 2 अक्टूबर से प्रस्तावित है।
उत्पीड़न की स्थिति में चुप नहीं रहने की अपील
शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों, महिला एवं बाल अधिकारों तथा महिलाओं और बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही निःशुल्क विधिक सेवाओं, महिला कल्याण विभाग की हेल्पलाइन सेवाओं और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया।
छात्राओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा की स्थिति में चुप न रहने और उपलब्ध कानूनी सहायता एवं हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि अभियान के दौरान विभिन्न विद्यालयों में विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिल सके।
कार्यक्रम में चीफ डिफेंस काउंसिल प्रवीन कुमार, डिप्टी चीफ एलडीसीएस हेमन्त कुमार जोशी, संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई विक्रम, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन की जेंडर स्पेशलिस्ट सुश्री निदा जैदी, विद्यालय की प्रधानाचार्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।


