- जमानत निरस्त, गौकशी के अभियुक्त शकील को भेजा गया जेल
- केमरी पुलिस की कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ न्यायालय से जमानत निरस्तीकरण कराया
शाहबाज खां, जिला संवाददाता
रामपुर। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना केमरी पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम के एक अभियुक्त की जमानत न्यायालय से निरस्त कराकर उसे जिला कारागार भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त शकील पुत्र भूरा निवासी मोहल्ला गोढ़ी, कस्बा एवं थाना केमरी, जनपद रामपुर वर्तमान में जमानत पर था और उसके खिलाफ थाना केमरी में हिस्ट्रीशीट भी खुली हुई है।
पुलिस के अनुसार थाना केमरी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 55/2018, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में शकील अभियुक्त है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसकी जमानत निरस्त कराने के लिए न्यायालय में कार्रवाई की गई।
न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार भेजा
पुलिस द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई के बाद न्यायालय से अभियुक्त शकील की जमानत निरस्त कर दी गई। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना केमरी पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर जिला कारागार रामपुर में दाखिल कराया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की थाना केमरी में हिस्ट्रीशीट एचएस नंबर 10बी भी खुली हुई है।
शकील के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर शकील का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है—
मु0अ0सं0 55/2018 — धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना केमरी।
मु0अ0सं0 50/2020 — धारा 3/4 गैंगस्टर एक्ट, थाना केमरी।
मु0अ0सं0 17/2022 — धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना केमरी।
मु0अ0सं0 82/2022 — धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना केमरी।
मु0अ0सं0 168/2022 — धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना केमरी।
पुलिस ने बताया कि जमानत निरस्तीकरण के बाद न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की गई है।
बाइट: अनील कुमार सिंह, एसपी रामपुर


