शाहबाज खां जिला संवाददाता रामपुर
रामपुर। आगामी पीईटी-2026 परीक्षा, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, गांधी जयंती, दशहरा सहित विभिन्न त्योहारों को देखते हुए जनपद में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से 4 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक
जारी आदेश के अनुसार बिना पूर्व अनुमति जुलूस, धरना, प्रदर्शन, जनसभा, रैली, पदयात्रा, घेराव और नारेबाजी करने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले समूहों के एकत्र होने, भड़काऊ भाषण देने, पुतला दहन करने तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
PET परीक्षा केंद्रों पर भी विशेष पाबंदियां
पीईटी-2026 परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के आसपास निर्धारित क्षेत्र में नकल सामग्री, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास बाहरी व्यक्तियों के जमावड़े तथा परीक्षा अवधि में फोटोस्टेट मशीन, पीसीओ और साइबर कैफे के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सोशल मीडिया पोस्ट और ड्रोन पर भी नजर
आदेश में अफवाह, भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा हथियारों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग, बिना अनुमति ड्रोन संचालन, सार्वजनिक मार्ग बाधित करना और बिना अनुमति नई धार्मिक परंपरा शुरू करने पर प्रतिबंध रहेगा।
चाइनीज मांझे पर भी प्रतिबंध
जिले में सिंथेटिक/चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर भी रोक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने आगामी परीक्षाओं और त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


