- दो पैन कार्ड मामले में नवंबर 2025 से जेल में हैं आजम खां, जमानत पर टिकी निगाहें
- 5 अगस्त को पिछली पीठ ने सुनवाई से अलग होकर मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा था
शाहबाज खाँ,जिला संवाददाता
रामपुर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ में कल सुनवाई होनी है। मामले में आजम खां की ओर से जमानत की मांग की गई है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत जमानत पर क्या निर्णय लेती है या मामले की सुनवाई आगे की तारीख तक टलती है।
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जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस विक्रम डी. चौहान की अदालत में चल रही थी। कई महीनों तक सुनवाई के बाद 5 अगस्त को जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। इसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया था।
अब मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की अदालत में होने वाली है। आजम खां की ओर से अदालत में जमानत की मांग की जा रही है। वहीं मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई और अदालत के निर्णय पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।
आजम खां से जुड़े इस मामले को लेकर रामपुर से लेकर प्रदेश और देश की राजनीति तक चर्चा बनी हुई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण और उससे जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर आजम खां लंबे समय से कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

अब कल होने वाली सुनवाई में अदालत का रुख क्या रहता है, क्या आजम खां को जमानत मिलती है या सुनवाई आगे की तारीख के लिए टलती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।





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