1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर पर नया नियम, सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

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  • 27.43 करोड़ उपभोक्ता पहले ही करा चुके हैं BAA, इन्हें दोबारा प्रक्रिया की जरूरत नहीं
  • बायोमेट्रिक नहीं कराया तो सब्सिडी वाले रिफिल की बुकिंग नहीं होगी; डिलीवरी, गैस एजेंसी या मोबाइल ऐप से करा सकेंगे प्रमाणीकरण

नई दिल्ली। घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से अहम बदलाव लागू होने जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, सब्सिडी के साथ रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) पर घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा होना जरूरी होगा।

मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी करीब 89.9 प्रतिशत, अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं। जिन ग्राहकों का BAA पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी और उनके रिफिल पहले की तरह जारी रहेंगे।

घर बैठे भी करा सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA नहीं कराया है, उनके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी OMC मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर प्रमाणीकरण कर सकता है। इसके अलावा ग्राहक अपनी गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम पर जाकर भी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।

OMC के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा है। Indane ग्राहक IndianOil ONE, Bharatgas ग्राहक HelloBPCL और HP Gas ग्राहक HP PAY के माध्यम से BAA पूरा कर सकते हैं।

BAA नहीं कराया तो क्या होगा?

मंत्रालय के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने BAA पूरा नहीं किया है, उनके लिए प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद सब्सिडी के साथ RSP पर रिफिल बुकिंग सक्षम हो जाएगी।

हालांकि, BAA कराने में असमर्थ या इसे नहीं कराने की इच्छा रखने वाले उपभोक्ता LPG प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने OMC के डिजिटल माध्यमों—जैसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट या IVRS—के जरिए अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को उपलब्धता के अनुसार बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य पर 5 या 10 किलो के सिलेंडर दिए जा सकते हैं।

सरकार के अनुसार, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य सब्सिडी को वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शनों की पहचान करना और घरेलू LPG के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल के लिए डायवर्जन को रोकना है।

 

उपभोक्ता सहायता हेल्पलाइन: 1800-2333-555

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