- बाल यौन शोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी के कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी
अरविन्द श्रीवास्तव जिला संवाददाता
बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती अल्पना के निर्देशन में सोमवार को बाल संरक्षण एवं महिला सुरक्षा को लेकर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। रोटी बैंक सोसाइटी, बांदा के सहयोग से शिविर मां विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण, खत्री पहाड़-गिरवां में हुआ।
शिविर में छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित लोगों को पॉक्सो अधिनियम-2012, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, मानव तस्करी और बाल अधिकारों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के सचिव सौरव सिंह ने बाल दुर्व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक दुर्व्यवहार का उनके जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि बाल यौन शोषण केवल बलात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि अश्लील सामग्री दिखाना, अनुचित बातें करना, गलत तरीके से छूना, यौन कृत्य के लिए मजबूर करना, चॉकलेट या पैसे का लालच देना तथा बाल अश्लील सामग्री तैयार करना भी इसके दायरे में आता है।
डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल देवप्रकाश सरस्वती ने महिलाओं को कार्यस्थल और घर पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने तथा समय से शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित व्यवहार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए।
सहायक लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल रजत शर्मा ने पॉक्सो अधिनियम-2012 की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए इस कानून में विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड और मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।
पराविधिक स्वयं सेवक सुमन शुक्ला ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के प्रावधान की भी जानकारी दी।


