- ओरन-कमासिन मार्ग पर पुल के पास हुई घटना का दावा, पिता की तहरीर पर पॉक्सो समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज https://nationstationnews.com/maandey-kii-maang-ko-lekr-aangnbaaddii-kaaryktriyon-kaa/
अरविंद श्रीवास्तव, जिला संवाददाता
बांदा। कमासिन कस्बे में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जा रही पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
ई-रिक्शा रुकवाकर छात्रा को वाहन में बैठाने का आरोप
पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक घटना 18 सितंबर की सुबह करीब सात बजे ओरन-कमासिन मार्ग पर पुल के पास की बताई गई है। 15 वर्षीय छात्रा कक्षा 10 में पढ़ती है और अपने गांव से ई-रिक्शा में सवार होकर विद्यालय जा रही थी।
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आरोप है कि रास्ते में लक्ष्मीकांत उर्फ पेडा पुत्र रमेश शुक्ला और खुशहाल पुत्र लवकुश ने ई-रिक्शा रुकवाया और छात्रा को कथित तौर पर जबरन चार पहिया वाहन में बैठा लिया। इसके बाद उसे पछौहा की ओर ले जाकर छेड़खानी किए जाने का आरोप लगाया गया है।
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पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा
तहरीर के अनुसार, छात्रा शाम को घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस को तहरीर दी।
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पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 248/2026 के तहत धारा 137(2), 75 बीएनएस तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की है।
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प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामअधार सिंह कर रहे हैं। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है।


