- सेंट्रल जेल के 500 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, रात 8 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही भी सीमित
- मेडिकल स्टोर पर CCTV अनिवार्य, भिसियाना एयरपोर्ट के बाहर बिना पुलिस वेरिफिकेशन कारोबार पर रोक
बठिंडा, 08 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक ये पाबंदियां 9 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।
सेंट्रल जेल के आसपास ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार सेंट्रल जेल बठिंडा की सीमा के भीतर तथा जेल की सीमा से 500 मीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे चलाने या उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। मुख्य सड़क को छोड़कर जेल के 500 मीटर दायरे में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जेल के अंदर ऐसी प्रतिबंधित वस्तुएं रखने या गैरकानूनी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर भी रोक लगाई गई है।
Schedule X और H दवाओं वाले मेडिकल स्टोर पर CCTV जरूरी
जिले में Schedule X और Schedule H दवाएं बेचने वाले सभी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट और फार्मेसी संचालकों को दुकान के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
हनुमान चौक के आसपास ट्रक पार्किंग पर रोक
ट्रैफिक व्यवस्था और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गोनियाना रोड और स्पोर्ट्स स्टेडियम रोड पर हनुमान चौक के आसपास ट्रकों की पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
इन क्षेत्रों में सुबह 6 से 9 बजे और दोपहर 1 से 3 बजे तक ट्रकों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्कूलों के बाहर बड़े चार पहिया वाहनों की पार्किंग पर भी रोक लगाई गई है।
बिना अनुमति कच्चे कुएं खोदने पर प्रतिबंध
जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों की लिखित अनुमति और निगरानी के बिना कच्चा कुआं खोदने पर रोक लगा दी गई है।
ऑलिव ग्रीन सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ऑलिव ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म तथा इसी सैन्य रंग की जीप, मोटरसाइकिल और अन्य मोटर वाहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया है।
गांवों में रेलवे ट्रैक और नहरों की निगरानी
आदेश के तहत गांवों के स्वस्थ वयस्क पुरुषों को रेलवे ट्रैक, नहरों, नहर पुलों, सार्वजनिक ड्रेनेज, नदियों तथा तेल पाइपलाइनों जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी तरह की क्षति को रोका जा सके।
बिना ढके मिट्टी-बजरी ले जाने पर रोक
जिले की सीमा में ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों से बजरी, मिट्टी आदि बिना उचित ढकाव के ले जाने पर रोक लगाई गई है।
ऊंची पानी की टंकियों पर चढ़ने पर भी प्रतिबंध
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को पानी की टंकियों तथा अन्य ऊंची जगहों पर चढ़ने से भी प्रतिबंधित किया गया है।
भिसियाना एयरपोर्ट के आसपास कारोबार के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
एयरफोर्स भिसियाना एयरपोर्ट के बाहर 100 गज के क्षेत्र में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के दुकान लगाने या व्यवसाय करने पर रोक लगाई गई है।
भड़काऊ भाषण और हेट स्पीच पर सख्ती
रैलियों, बैठकों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भड़काऊ बयान और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला प्रशासन के मुताबिक सभी आदेशों का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये आदेश 9 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
रिपोर्ट: सुरेश रहेजा, प्रवीण कुमार, साहिल रहेजा


