काउंटर रिक्वेस्ट पर ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस रद्द

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  • डीएम ने तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जपनीत ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस
  • आवेदन के बाद पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन के तहत हुई कार्रवाई

सुरेश रहेजा जिला संवाददाता 

बठिंडा, 23 सितंबर। जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूल्स-2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन) के नियम 8(1) के तहत मेसर्स जपनीत ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, मेन अजीत रोड, स्ट्रीट नंबर-17 के नजदीक, बठिंडा स्थित आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान का ट्रैवल प्रोफेशनल लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार जपनीत शर्मा पुत्र चमन लाल शर्मा निवासी मकान नंबर 27947, गली नंबर-4, लाल सिंह बस्ती, बठिंडा ने लिखित काउंटर रिक्वेस्ट के माध्यम से लाइसेंस रद्द किए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के आधार पर संबंधित नियमों के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई।

आदेश में कहा गया है कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन के नियम 8(1) के तहत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाता है। साथ ही, यदि फर्म अथवा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत सामने आती है तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

रिपोर्ट : सुरेश रहेजा, प्रवीण कुमार, साहिल रहेजा, बठिंडा

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