- मनमाने हवाई किराए, सर्ज प्राइसिंग और अतिरिक्त शुल्क पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, यात्रियों को राहत की उम्मीद
- केंद्र को 7 सितंबर तक नए नियम तैयार करने के निर्देश, पालन नहीं करने वाली एयरलाइंस पर कार्रवाई के संकेत
नई दिल्ली:हवाई टिकटों के मनमाने किराए और एयरलाइंस की ओर से वसूले जाने वाले विभिन्न शुल्कों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और विमानन कंपनियों को सख्त संदेश दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने एयरलाइंस की ओर से सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जरूरत बताई। सुनवाई में अदालत की ओर से यह टिप्पणी भी सामने आई कि नियमों का पालन नहीं करने वाली एयरलाइंस के विमानों को जमीन पर खड़ा करने जैसी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि हवाई किराए, सर्ज प्राइसिंग, अतिरिक्त सामान शुल्क और रिफंड से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए करीब तीन सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद अदालत ने समयबद्ध तरीके से नियम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। बाद की रिपोर्टों के मुताबिक अदालत ने 7 सितंबर तक नए नियम तैयार करने की समयसीमा तय की है।
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हवाई किराए में अचानक होने वाली वृद्धि लंबे समय से यात्रियों के लिए चिंता का विषय रही है। खासकर त्योहार, आपदा, आपातकाल या किसी बड़े आयोजन के दौरान टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आती रही हैं।
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अदालत की सख्ती का उद्देश्य यात्रियों को राहत देने के साथ-साथ विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यदि नए नियम लागू होते हैं तो एयरलाइंस को टिकट की कीमत तय करने, अतिरिक्त शुल्क लेने और टिकट रद्द होने की स्थिति में रिफंड देने के मामले में अधिक स्पष्ट व्यवस्था का पालन करना पड़ सकता है।





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