रामपुर: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, नवंबर में चार दिन लगेंगे विशेष कैंप

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  • 21, 22, 28 और 29 नवंबर को मतदान केंद्रों पर मिलेंगी सुविधाएं, नाम-पते में सुधार के लिए कर सकेंगे आवेदन
  • कैंप से गायब रहने वाले BLO पर होगी कार्रवाई, आवेदनों को उसी दिन ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश

रामपुर से शाहबाज़ खान, जिला संवाददाता

रामपुर। आगामी विधानसभा एवं अन्य चुनावों के लिए मतदाता सूची को दुरुस्त करने की दिशा में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर जनपद में विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना और मतदाताओं के नाम, पते तथा अन्य विवरणों में मौजूद त्रुटियों को दूर करना है। इसके लिए अधिकारियों को अभियान की नियमित निगरानी करने और आम नागरिकों को आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए गए।

21, 22, 28 और 29 नवंबर को लगेंगे विशेष कैंप

मतदाताओं की सुविधा के लिए 21 नवंबर (शनिवार), 22 नवंबर (रविवार), 28 नवंबर (शनिवार) और 29 नवंबर 2026 (रविवार) को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में नागरिक मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ नाम जुड़वाने, विवरण में संशोधन कराने और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बूथ लेवल अधिकारी (BLO) निर्धारित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर नागरिकों की सहायता करें। बिना उचित कारण या अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ के विरुद्ध निलंबन सहित नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

नाम जुड़वाने और सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?

प्रशासन ने नागरिकों से मतदाता सूची में अपना और परिवार के पात्र सदस्यों का नाम जांचने की अपील की है। इसके लिए निर्धारित फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।

फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार तथा निर्धारित परिस्थितियों में स्थानांतरण संबंधी आवेदन के लिए।

फॉर्म-7: मतदाता सूची में दर्ज अपात्र या डुप्लीकेट नाम के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए।

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं की होगी जांच

जहां आवश्यकता होगी, वहां बीएलओ घर-घर जाकर यह जांच करेंगे कि परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं या नहीं। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं मिलेगा, उन्हें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को बीएलओ के कामकाज की नियमित निगरानी करने और पुनरीक्षण अभियान को गंभीरता से संचालित कराने के निर्देश दिए हैं।

कैंप में मिले आवेदन उसी दिन होंगे डिजिटाइज

विशेष कैंपों के दौरान नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों को बीएलओ द्वारा उसी दिन डिजिटल माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।

इसके साथ ही मतदाताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ के माध्यम से प्राप्त कॉल रिक्वेस्ट को 48 घंटे से अधिक लंबित नहीं रखने को कहा गया है। एनजीएसपी सहित अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों की भी नियमित समीक्षा की जाएगी।

जिलाधिकारी ने की मतदाताओं से अपील

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपदवासियों से अपील की कि वे विशेष अभियान का लाभ उठाएं और अपने तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जांचें। नाम दर्ज न होने, विवरण में त्रुटि होने अथवा अपात्र और डुप्लीकेट नाम की जानकारी मिलने पर निर्धारित फॉर्म के माध्यम से समय से कार्रवाई करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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