- 23 अक्टूबर को होगा मतदान, पात्र सरकारी कर्मचारियों को मताधिकार के प्रयोग की मिलेगी सुविधा
- डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा
रामपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इसकी जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के बोनाफाइड मतदाता सरकारी कर्मचारियों को मतदान दिवस पर विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है।
उन्होंने सभी नियंत्रक प्राधिकारियों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पात्र कर्मचारियों को 23 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए। इससे कर्मचारी बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं सुगम रूप से प्रयोग कर सकेंगे।
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।


