- पुलिसकर्मी की पत्नी और मासूम बच्चे की हत्या के मामले में दर्ज गैंगस्टर मुकदमे से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई
- दान सिंह की 46.22 लाख और गुलफाम की 19.04 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क, जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई
रामपुर से शाहबाज़ खान, जिला संवाददाता
रामपुर। जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों की करीब 65 लाख 26 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क कराई है। पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति अपराध के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई थी। जिलाधिकारी रामपुर के एक अक्टूबर 2026 के कुर्की आदेश के अनुपालन में संबंधित संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कराया गया।
पुलिस के मुताबिक, थाना गंज रामपुर में मुकदमा अपराध संख्या 157/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत दान सिंह समेत छह आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली द्वारा की जा रही है।
दान सिंह और गुलफाम की संपत्तियों पर कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, आरोपी दान सिंह पुत्र इन्दल सिंह निवासी ग्राम बेहटरा, थाना मिलक की ग्राम मिलक नसीराबाद स्थित लगभग 0.3180 हेक्टेयर भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 41 लाख 22 हजार रुपये है। इसके अतिरिक्त ग्राम बेहटरा में गाटा संख्या 54 की लगभग 0.583 हेक्टेयर भूमि में उसके एक-तिहाई हिस्से की अनुमानित कीमत पांच लाख रुपये बताई गई है। इस प्रकार दान सिंह की कुल 46 लाख 22 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।
वहीं, सहआरोपी गुलफाम पुत्र शाहिद निवासी पक्का बाग, घेर सर्वदयाल खां, थाना गंज की ग्राम बघी, तहसील सदर स्थित गाटा संख्या 14 की लगभग 292.63 वर्ग मीटर भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 19 लाख चार हजार रुपये बताई गई है। दोनों आरोपियों की संपत्तियों का कुल मूल्य 65 लाख 26 हजार रुपये आंका गया है।
बीमा राशि और आर्थिक लाभ के लिए हत्या की साजिश का आरोप
पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोप है कि संबंधित गिरोह ने कथित तौर पर पुलिस विभाग के सैलरी पैकेज से मिलने वाली बीमा राशि तथा कार के बीमा और ऋण संबंधी दावे से आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति की पत्नी और छोटे बच्चे की हत्या तथा कार में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने यह भी कहा है कि आरोपियों के विरुद्ध अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले भी सामने आए हैं।
इस मामले में दान सिंह, नूर हसन, सलमान, रवि, प्रदीप यादव और गुलफाम के नाम गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में शामिल हैं। मामले की विवेचना जारी है। आरोपों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निर्धारित होगा।
कुर्की की कार्रवाई तहसील सदर और तहसील मिलक क्षेत्र में संयुक्त टीमों द्वारा की गई। इस दौरान संबंधित थाना पुलिस के साथ तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल मौजूद रहे। पुलिस टीम ने मुनादी कराते हुए संपत्तियों को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कराया।


