यहां योगी ने किया 40 हज़ार रूपए का न्यूनतम वेतन का आदेश, सरकार का फ़रमान जारी

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  • नये वेतन के मसौदे पर सरकार की मोहर तत्काल संशोधन के आदेश जारी
  • एआईसीटीई के सिफ़ारिश पर सरकार ने जारी किए आदेश

लखनऊ:- त्योहारों के आने वाले सीजन से पहले ही सरकार ने कर्मचारियों को तोहफ़ा दिया है। नए आदेश के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन सैलरी सिस्टम को मंजूरी आज से दे दी गई सरकार द्धारा दे दी गई है। अगर आप भी अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के इस नए फैसले का असर आप पर भी होगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी के पारिश्रमिक के संबंध में एक निर्देश जारी किया है।

नए आदेश के अनुसार, इंजीनियरिंग कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को अब ₹40,000 का पारिश्रमिक मिलेगा। यह निर्णय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा वेतनमान में संशोधन के बाद आया है। गौरतलब है कि पारिश्रमिक पहले 30,000 रुपये तक सीमित था। इस कदम से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राज्य के कई शैक्षणिक संस्थानों को लाभ होने की उम्मीद है।

 

लंबे समय से प्रतीक्षित संशोधन

एआईसीटीई द्वारा आखिरी संशोधन 2015 में किया गया था जब वेतन बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया था। करीब आठ साल बाद पारिश्रमिक में बदलाव लागू किया गया है. पहले, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान ₹450 का भुगतान किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर ₹750 कर दिया गया है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव दिनेश कुमार ने उत्तर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों और विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया है, चाहे वे अनुदान प्राप्त, राज्य संचालित, घटक या संबद्ध हों। उन्हें एआईसीटीई द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है।

 

महत्वपूर्ण जानकारी:

क्या है योग्यता जाने पूरा विवरण
पिछली सैलरी ₹30,000
संशोधित सैलरी ₹40,000
पिछली संशोधन वर्ष 2015

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