- स्टॉक में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी पर जिला पूर्ति अधिकारी की कार्रवाई
- निरीक्षण में गेहूं-चावल की मात्रा में अंतर मिला, अभिलेख और वितरण प्रमाण-पत्र भी नहीं पाए गए
रामपुर। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में अनियमितताओं और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के मामले में जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने दो उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध निरस्त कर दिए हैं। दोनों विक्रेताओं की 10-10 हजार रुपये की जमानत राशि भी शासन के पक्ष में जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं में हड़कंप मचा है।
निरीक्षण में दुकान बंद, स्टॉक में भी मिली गड़बड़ी
घेर इनायत खां, पुराना गंज की उचित दर विक्रेता रफत जहां की दुकान निरीक्षण के दौरान बार-बार बंद मिली। जांच में स्टॉक के मिलान के दौरान 54 किलोग्राम गेहूं अधिक और 27 किलोग्राम चावल कम पाया गया। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन नहीं कराया गया था और वितरण प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया।
जांच में यह मामला भी सामने आया कि उनके पुत्र मुराद कलीम खां के सभासद निर्वाचित होने के बावजूद दुकान का अनुबंध समर्पित नहीं किया गया था। जांच रिपोर्ट में दर्ज इन अनियमितताओं को कार्रवाई का आधार बनाया गया।
दूसरी दुकान पर अभिलेख गायब, टीम से दुर्व्यवहार का आरोप
बजरिया मुल्ला जरीफ के उचित दर विक्रेता सैय्यद आफताब अली की दुकान की जांच में आवश्यक सूचनाएं, निरीक्षण पुस्तिका और शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं मिलीं। स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन और वितरण प्रमाण-पत्र से जुड़े नियमों का पालन भी नहीं किया गया था। खाद्यान्न के मिलान में गेहूं की मात्रा अधिक और चावल की मात्रा कम पाई गई। दुकान पर दो ई-वेइंग मशीनें भी मिलीं।
जांच के दौरान टीम के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप भी सामने आए। जांच रिपोर्ट और संबंधित विक्रेताओं के स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने दोनों दुकानों के अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए। साथ ही, प्रत्येक विक्रेता की 10 हजार रुपये की जमानत राशि जब्त करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार दोनों दुकानों की कुल 20 हजार रुपये की जमानत राशि शासन के पक्ष में जब्त की जाएगी।


