रामपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, दो आरोपियों की ₹65.26 लाख की संपत्ति कुर्क

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  • पुलिस सैलरी पैकेज के बीमे और कार बीमा क्लेम से आर्थिक लाभ पाने के लिए दोहरे हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप
  • जिलाधिकारी के आदेश पर मिलक और सदर तहसील में संयुक्त टीम ने मुनादी कर संपत्तियों को राज्य सरकार के पक्ष में किया कुर्क

नेशन स्टेशन न्यूज़ | रामपुर से शाहबाज़ खान, जिला संवाददाता

रामपुर। जनपद में अपराध के जरिए कथित रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दो आरोपियों की कुल 65 लाख 26 हजार रुपये की संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कराई गई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी, रामपुर के 1 अक्टूबर 2026 के कुर्की आदेश के अनुपालन में की गई।

पुलिस के अनुसार, थाना गंज में दर्ज मुकदमा संख्या 157/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली द्वारा की जा रही है। मामले में छह आरोपियों के नाम शामिल हैं। पुलिस का आरोप है कि संबंधित गिरोह ने कथित तौर पर आपराधिक षड्यंत्र के तहत बीमा और अन्य आर्थिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से गंभीर अपराधों को अंजाम दिया।

दो आरोपियों की संपत्तियों का ब्योरा

पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक, आरोपी दान सिंह पुत्र इन्दल सिंह निवासी ग्राम बेहटरा, थाना मिलक की दो संपत्तियों को कुर्क किया गया। इनमें ग्राम मिलक नसीराबाद स्थित गाटा संख्या 117 की लगभग 0.3180 हेक्टेयर भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 41 लाख 22 हजार रुपये बताई गई है। वहीं, ग्राम बेहटरा स्थित गाटा संख्या 54 की लगभग 0.583 हेक्टेयर भूमि में एक-तिहाई हिस्से की कीमत पांच लाख रुपये आंकी गई है। इस प्रकार दान सिंह की दोनों संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 46 लाख 22 हजार रुपये है।

इसी क्रम में सह-अभियुक्त गुलफाम पुत्र शाहिद निवासी पक्का बाग, घेर सर्वदयाल खां, थाना गंज की ग्राम बघी, तहसील सदर स्थित लगभग 292.63 वर्ग मीटर भूमि को भी कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार, गाटा संख्या 14 की इस संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य 19 लाख चार हजार रुपये है।

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दोनों आरोपियों की संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 65 लाख 26 हजार रुपये बताया गया है।

बीमा राशि के लिए दोहरे हत्याकांड की साजिश का आरोप

पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोप है कि संबंधित गिरोह ने पुलिस विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति की पत्नी और छोटे बच्चे की हत्या के मामले में कथित रूप से साजिश रची। आरोप है कि पुलिस सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा राशि तथा कार में आग लगाने के बाद वाहन के ऋण और बीमा क्लेम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वारदात की गई थी।

पुलिस ने बताया कि मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी हैं। इस प्रकरण की विवेचना जारी है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

मिलक और सदर तहसील की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, जिलाधिकारी रामपुर द्वारा जारी कुर्की आदेश के अनुपालन में तहसील सदर क्षेत्र की संपत्ति पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, तहसीलदार सदर, कानूनगो सदर और लेखपाल सदर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। वहीं, तहसील मिलक क्षेत्र में संबंधित संपत्तियों की कुर्की प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, तहसीलदार मिलक, कानूनगो मिलक और लेखपाल मिलक की संयुक्त टीम ने की।

कार्रवाई के दौरान मुनादी कराकर संपत्तियों को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कराया गया। पुलिस ने इसे अपराध से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई बताया है।

नेशन स्टेशन न्यूज़ | रामपुर

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